राशन से जुड़ी किसी भी समस्या की शिकायत निःशुल्क दर्ज करें।
अस्वीकरण: यह एक सूचनात्मक वेबसाइट है, अधिकृत सरकारी साइट नहीं। आधिकारिक जानकारी के लिए अपने राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल को देखें।
शिकायत दर्ज करने से पहले अपने राज्य का हेल्पलाइन नंबर खोजें।
राष्ट्रीय टोल-फ्री: 1967 / 1800-11-0841
| राज्य | पोर्टल | हेल्पलाइन |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | AePDS Andhra Pradesh | 1967 / 1800-425-2977 |
| अरुणाचल प्रदेश | Arunachal Pradesh Ration Card Portal | 1967 / 1800-345-3744 |
| असम | Assam Ration Card / PDS Portal | 1967 / 1800-345-3611 |
| बिहार | EPDS Bihar | 1967 / 1800-3456-194 |
| छत्तीसगढ़ | Khadya CG (Food & Civil Supplies) | 1967 / 1800-233-3663 |
| गोवा | Goa Civil Supplies Portal | 1967 / 1800-233-0022 |
| गुजरात | IPDS Gujarat | 1967 / 1800 सीरीज |
| हरियाणा | AePDS Haryana / Haryana Food Portal | 1967 / 1800-180-2087 |
टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1967 या 14445 पर शिकायत दर्ज कराएं।
राज्य पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत
राज्य के खाद्य विभाग पोर्टल पर 'Grievance / Complaint' विकल्प चुनें।
विवरण भरें
राशन कार्ड नंबर, दुकान का नाम/कोड और समस्या का विवरण दर्ज करें।
प्रमाण संलग्न करें
रसीद, फोटो या अन्य साक्ष्य अपलोड करें।
शिकायत संख्या सुरक्षित रखें
ट्रैकिंग के लिए मिलने वाली संदर्भ संख्या नोट करें।
अपील / RTI
समाधान न होने पर जिला आपूर्ति अधिकारी से अपील करें या RTI आवेदन दाखिल करें।
| माध्यम | विवरण |
|---|---|
| राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन | 1967 / 14445 (निःशुल्क) |
| ऑनलाइन शिकायत | राज्य खाद्य विभाग पोर्टल |
| स्थानीय स्तर | जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय |
| सूचना का अधिकार | RTI आवेदन संबंधित विभाग को |
शिकायत दर्ज करना पूर्णतः निःशुल्क है। किसी भी व्यक्ति या एजेंट को शिकायत दर्ज कराने के नाम पर पैसा न दें। सभी शिकायतें संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा में निपटाई जाती हैं।