शिकायत निवारण

शिकायत दर्ज एवं निवारण

राशन से जुड़ी किसी भी समस्या की शिकायत निःशुल्क दर्ज करें।

अस्वीकरण: यह एक सूचनात्मक वेबसाइट है, अधिकृत सरकारी साइट नहीं। आधिकारिक जानकारी के लिए अपने राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल को देखें।

राज्यवार हेल्पलाइन खोज

शिकायत दर्ज करने से पहले अपने राज्य का हेल्पलाइन नंबर खोजें।

हेल्पलाइन नंबर खोज

राष्ट्रीय टोल-फ्री: 1967 / 1800-11-0841

राज्यपोर्टलहेल्पलाइन
आंध्र प्रदेशAePDS Andhra Pradesh1967 / 1800-425-2977
अरुणाचल प्रदेशArunachal Pradesh Ration Card Portal1967 / 1800-345-3744
असमAssam Ration Card / PDS Portal1967 / 1800-345-3611
बिहारEPDS Bihar1967 / 1800-3456-194
छत्तीसगढ़Khadya CG (Food & Civil Supplies)1967 / 1800-233-3663
गोवाGoa Civil Supplies Portal1967 / 1800-233-0022
गुजरातIPDS Gujarat1967 / 1800 सीरीज
हरियाणाAePDS Haryana / Haryana Food Portal1967 / 1800-180-2087

किन मामलों में शिकायत करें?

  • उचित मूल्य दुकान द्वारा राशन देने से इनकार करना
  • निर्धारित मात्रा से कम राशन देना
  • निर्धारित मूल्य से अधिक पैसा वसूलना
  • ई-पीओएस मशीन का उपयोग न करना या रसीद न देना
  • दुकान समय पर न खोलना या स्टॉक उपलब्ध न होना
  • राशन कार्ड या eKYC के नाम पर अवैध शुल्क मांगना

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

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    टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें

    राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1967 या 14445 पर शिकायत दर्ज कराएं।

  2. 2

    राज्य पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत

    राज्य के खाद्य विभाग पोर्टल पर 'Grievance / Complaint' विकल्प चुनें।

  3. 3

    विवरण भरें

    राशन कार्ड नंबर, दुकान का नाम/कोड और समस्या का विवरण दर्ज करें।

  4. 4

    प्रमाण संलग्न करें

    रसीद, फोटो या अन्य साक्ष्य अपलोड करें।

  5. 5

    शिकायत संख्या सुरक्षित रखें

    ट्रैकिंग के लिए मिलने वाली संदर्भ संख्या नोट करें।

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    अपील / RTI

    समाधान न होने पर जिला आपूर्ति अधिकारी से अपील करें या RTI आवेदन दाखिल करें।

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महत्वपूर्ण संपर्क

माध्यमविवरण
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन1967 / 14445 (निःशुल्क)
ऑनलाइन शिकायतराज्य खाद्य विभाग पोर्टल
स्थानीय स्तरजिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय
सूचना का अधिकारRTI आवेदन संबंधित विभाग को

शिकायत दर्ज करना पूर्णतः निःशुल्क है। किसी भी व्यक्ति या एजेंट को शिकायत दर्ज कराने के नाम पर पैसा न दें। सभी शिकायतें संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा में निपटाई जाती हैं।

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