हरियाणा राज्य/UT का आधिकारिक राशन कार्ड एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पोर्टल।
अस्वीकरण: यह एक सूचनात्मक वेबसाइट है, अधिकृत सरकारी साइट नहीं। आधिकारिक जानकारी के लिए अपने राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल को देखें।
AePDS Haryana / Haryana Food Portal हरियाणा (Haryana) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का आधिकारिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) पोर्टल है। यह पोर्टल राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संचालित होता है और NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013) के अंतर्गत पात्र परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न वितरण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रूप से संचालित करता है।
AePDS Haryana / Haryana Food Portal प्रणाली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) की तकनीकी सहायता से विकसित एवं होस्ट की गई है और यह वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना का अभिन्न हिस्सा है।
हरियाणा की सभी उचित मूल्य दुकानों (FPS) पर e-PoS मशीन के माध्यम से आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन कर राशन दिया जाता है और उसका रिकॉर्ड इसी पोर्टल पर रीयल-टाइम दर्ज होता है, जिससे सही लाभार्थी तक बिना धोखाधड़ी या दोहराव के राशन पहुंचता है।
हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। प्रारंभ में सभी रिकॉर्ड कागजी रूप में रखे जाते थे, जिससे फर्जी राशन कार्ड, पात्र लोगों का छूट जाना और राशन की चोरी जैसी समस्याएं आम थीं।
इन समस्याओं को दूर करने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत AePDS Haryana / Haryana Food Portal पोर्टल विकसित किया गया, जो राज्य की पूर्ण ई-गवर्नेंस PDS प्रणाली है।
यह पोर्टल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के तहत संचालित होता है, जिसके अंतर्गत पात्र परिवारों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
सभी राशन कार्डों को आधार से जोड़ा गया, जिससे दोहराव समाप्त हुआ।
सभी FPS दुकानों पर ePoS मशीनें स्थापित की गईं।
देश भर में राशन पोर्टेबिलिटी की सुविधा।
सभी लेन-देन वास्तविक समय में ट्रैक होते हैं।
पात्र परिवारों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराना।
राशन कार्ड एवं खाद्य वितरण प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता लाना।
फर्जी राशन कार्ड, दोहरी प्रविष्टियों और भ्रष्टाचार को रोकना।
राशन कार्ड को आधार से जोड़कर दोहराव रोकना।
लाभार्थियों को e-PoS पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से सत्यापित करना।
ONORC योजना के तहत किसी भी राज्य से राशन लेने की सुविधा।
यह प्रणाली हरियाणा की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
ONORC के माध्यम से प्रवासी मजदूर किसी भी राज्य में राशन प्राप्त कर सकते हैं।
डिजिटल रिकॉर्ड से पारदर्शिता बढ़ती है और भ्रष्टाचार कम होता है।
राशन वितरण में दक्षता बढ़ती है और खाद्यान्न की बर्बादी कम होती है।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| पोर्टल का नाम | AePDS Haryana / Haryana Food Portal |
| राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | हरियाणा (Haryana) |
| विभाग | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग |
| कानूनी आधार | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 |
| आधिकारिक वेबसाइट | epos.haryanafood.gov.in |
| हेल्पलाइन | 1967 / 1800-180-2087 |
| सेवा शुल्क | निःशुल्क |
| सुविधा उपलब्धता | 24x7 ऑनलाइन |
लाभार्थियों की पहचान आधार के माध्यम से होती है।
FPS दुकान पर फिंगरप्रिंट/आइरिस से सत्यापन।
सभी लेन-देन डिजिटल रूप से दर्ज होते हैं।
ONORC योजना के तहत किसी भी राज्य से राशन।
स्टॉक एवं वितरण लेन-देन तुरंत सिंक्रनाइज़ होते हैं।
सभी FPS दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें।
| सेवा | विवरण |
|---|---|
| राशन कार्ड विवरण | राशन कार्ड की पूरी जानकारी एवं सदस्य सूची |
| पात्रता / कोटा जानें | राशन कार्ड संख्या से मासिक पात्रता एवं दर देखें |
| राशन कार्ड सूची | जिला/ब्लॉक/गांव वार NFSA राशन कार्ड सूची |
| eKYC स्थिति | प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग एवं eKYC स्थिति |
| FPS जानकारी | नजदीकी उचित मूल्य दुकान एवं आवंटन विवरण |
| शिकायत | ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना एवं स्थिति देखना |
चरण 1
AePDS Haryana / Haryana Food Portal पोर्टल (epos.haryanafood.gov.in) पर जाएं।
चरण 2
नया राशन कार्ड आवेदन विकल्प चुनें।
चरण 3
आवेदन फॉर्म में परिवार के सभी सदस्यों का विवरण भरें।
चरण 4
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
चरण 5
आवेदन जमा करें और आवेदन संख्या (Reference Number) नोट करें।
चरण 6
आवेदन का प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें।
आधिकारिक पोर्टल खोलें
ब्राउज़र में AePDS Haryana / Haryana Food Portal की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
सेवा चुनें
राशन कार्ड विवरण, eKYC स्थिति, FPS खोज या शिकायत में से आवश्यक सेवा चुनें।
विवरण दर्ज करें
राशन कार्ड नंबर / आधार नंबर एवं जिला-ब्लॉक जैसी जानकारी दर्ज करें।
कैप्चा एवं सबमिट
कैप्चा भरकर सबमिट करें और स्क्रीन पर आया विवरण जांचें।
प्रिंट / डाउनलोड
आवश्यकता होने पर परिणाम PDF में डाउनलोड या प्रिंट कर लें।
eKYC (Electronic Know Your Customer) आधार-आधारित सत्यापन प्रक्रिया है। राशन कार्ड के सभी सदस्यों के लिए eKYC अनिवार्य है। इसका उद्देश्य फर्जी कार्डों को रोकना और पात्र लोगों को राशन सुनिश्चित करना है।
| स्थिति | अर्थ | कार्रवाई |
|---|---|---|
| Completed | बायोमेट्रिक पूर्ण | राशन ले सकते हैं |
| Pending | बायोमेट्रिक नहीं हुआ | नजदीकी FPS दुकान जाएं |
| Failed | प्रमाणीकरण में समस्या | FPS डीलर / आपूर्ति कार्यालय से संपर्क करें |
नजदीकी उचित मूल्य दुकान पर जाकर ePoS मशीन पर बायोमेट्रिक eKYC कराएं।
Google Play Store से Mera Ration 2.0 ऐप डाउनलोड कर फेस/आधार eKYC करें।
वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना के तहत राशन कार्ड धारक देश के किसी भी राज्य में अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना इस पोर्टल की प्रणाली का अभिन्न अंग है।
किसी भी राज्य की किसी भी राशन दुकान से राशन।
नया राशन कार्ड बनवाए बिना राशन मिलता है।
आधार संख्या के माध्यम से पहचान होती है।
राशन दुकानों पर ePoS मशीन से वितरण।
दस्तावेज साथ रखें
अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड साथ रखें।
दुकान पर जाएं
किसी भी राज्य की उचित मूल्य दुकान पर जाएं।
आधार दर्ज करें
ePoS मशीन पर आधार संख्या दर्ज करें।
सत्यापन करें
OTP या बायोमेट्रिक सत्यापन पूर्ण करें।
राशन प्राप्त करें
पात्रता के अनुसार अपना राशन प्राप्त करें।
चरण 1
AePDS Haryana / Haryana Food Portal पोर्टल (epos.haryanafood.gov.in) पर जाएं।
चरण 2
राशन कार्ड विवरण विकल्प चुनें।
चरण 3
राशन कार्ड नंबर या आधार संख्या दर्ज करें।
चरण 4
Download / Print विकल्प चुनकर PDF सुरक्षित करें।
डिजी लॉकर भारत सरकार का एक डिजिटल दस्तावेज भंडारण मंच है। आप इसके माध्यम से अपना ई-राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
चरण 1
DigiLocker ऐप या वेबसाइट (digilocker.gov.in) खोलें।
चरण 2
आधार संख्या से लॉगिन करें।
चरण 3
"Food and Civil Supplies" या "Ration Card" खोजें।
चरण 4
अपना राज्य (हरियाणा) एवं राशन कार्ड नंबर दर्ज करें।
चरण 5
Get Document पर क्लिक कर PDF डाउनलोड करें।
epos.haryanafood.gov.in पर शिकायत फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें और शिकायत संख्या नोट करें।
1967 / 1800-180-2087 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराएं।
जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO) के कार्यालय में लिखित शिकायत दें।
समाधान न होने पर RTI के माध्यम से जानकारी मांगी जा सकती है।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| आधिकारिक पोर्टल | epos.haryanafood.gov.in |
| हेल्पलाइन नंबर | 1967 / 1800-180-2087 |
| राष्ट्रीय हेल्पलाइन | 1967 / 14445 |
| मोबाइल ऐप | Mera Ration 2.0 (Google Play Store) |
| स्थानीय कार्यालय | जिला आपूर्ति अधिकारी / तहसील खाद्य कार्यालय |
उत्तर: AePDS Haryana / Haryana Food Portal हरियाणा की आधिकारिक डिजिटल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) है।
उत्तर: आधिकारिक URL epos.haryanafood.gov.in है।
उत्तर: पोर्टल पर राशन कार्ड विवरण विकल्प में कार्ड नंबर या आधार दर्ज करें।
उत्तर: eKYC आधार-आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन है, जो फर्जी कार्ड रोकने के लिए अनिवार्य है।
उत्तर: FPS दुकान पर ePoS मशीन से या Mera Ration 2.0 ऐप से eKYC करें।
उत्तर: हाँ, ONORC योजना के तहत देश के किसी भी राज्य से राशन लिया जा सकता है।
उत्तर: पोर्टल या DigiLocker से डिजिटल राशन कार्ड PDF में डाउनलोड करें।
उत्तर: 1967 / 1800-180-2087
उत्तर: eKYC पेंडिंग रहने पर राशन वितरण रुक सकता है, इसलिए इसे शीघ्र पूर्ण कराएं।
उत्तर: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत NFSA कार्डधारकों को अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त मिलता है।
AePDS Haryana / Haryana Food Portal हरियाणा सरकार द्वारा संचालित एक डिजिटल सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो नागरिकों को राशन कार्ड एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराती है।
यह प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है — इसने पारदर्शिता बढ़ाई है, फर्जी कार्डों पर रोक लगाई है और ONORC के माध्यम से राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की है।
सभी नागरिकों को इस पोर्टल का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए और अपने खाद्य सुरक्षा अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए।
राशन कार्ड स्थिति, eKYC एवं ONORC से जुड़ी विस्तृत गाइड यहां पढ़ें।